जमानत के खिलाफ दायर याचिका में जवाब पेश करने के लिए मलिंगा ने मांगा समय
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जमानत के खिलाफ दायर याचिका में जवाब पेश करने के लिए मलिंगा ने मांगा समय

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एईएन से मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा को मिली जमानत के खिलाफ पेश याचिका पर मलिंगा को जवाब पेश करने के लिए तीस जून तक का समय दिया है. जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश पीड़ित एईएन हर्षदापति की याचिका पर दिए.

फाइल फोटो.

जयपुरः याचिका में कहा गया कि उसने मलिंगा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धौलपुर के बाड़ी थाने में मारपीट और एससी, एसटी एक्ट का मामला दर्ज कराया था. मामले में मुख्यमंत्री के कहने पर मलिंगा ने 11 मई को सीएमआर में आत्मसमर्पण किया था. वहीं, निचली अदालत की ओर से 12 मई को जमानत अर्जी खारिज कर आरोपी को जेल भेजने के आदेश देने के बाद वह कोरोना पॉजिटिव हो गया. ऐसे में उसे जेल ना भेजकर अस्पताल के एसी कमरे में रखा गया. याचिका में कहा गया कि हाइकोर्ट ने गत 17 मई को मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. इसके बाद अगले ही दिन वह कोरोना से मुक्त हो गया और 19 मई को उसने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए.

 इस दौरान उसने भाषण दिया की जनता की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे. इसके अलावा मलिंगा के साथ कुछ अन्य विधायकों ने भी ऐसे ही भाषण दिए. याचिका में कहा गया की आरोपी ऐसे भाषण देकर यह साबित करना चाहता है कि उसने जनता के हितों के लिए यह काम किया था. इसके अलावा वह अपने भाषण से याचिकाकर्ता को भी डराना चाहता है. याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता पिछले करीब 55 दिनों से अस्पताल के आईसीयू वॉर्ड में भर्ती होकर इलाज करवा रहा है. वह खड़ा होना तो दूर की बात, सही ढंग से बैठने में भी असक्षम है. 

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अदालत ने मलिंगा जमानत देते समय इस तथ्य को नहीं देखा की याचिकाकर्ता किस स्थिति से गुजर रहा है. ऐसे में मलिंगा को दी गई जमानत को रद्द किया जाए. वहीं मलिंगा की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई तीस जून को तय की है.

Reporter- Mahesh Pareek

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