जयपुर एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का गांजा जब्त, नाम है हाइड्रोपॉनिक वीड

Jaipur News : राजस्थान में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ का गांजा जब्त किया. दिल्ली के यात्री से ये बरामदगी हुई है.
 

जयपुर एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का गांजा जब्त, नाम है हाइड्रोपॉनिक वीड
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : जयपुर एयरपोर्ट पर थाईलैंड से आए यात्री के पास से 10 किलो से ज्यादा हाइड्रोपॉनिक गांजा जब्त हुआ. जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 10 करोड़ बतायी जा रही है. हाइड्रोपॉनिक गांजा एक किलो एक करोड़ तक का बिकता है. डीआरआई को खूफिया जानकारी मिली थी की जयपुर एयरपोर्ट पर कोई भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान ला रहा है.

डीआरआई की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर थाईलैंड से आए यात्री की तलाशी ली तो ये बरामदगी हो सकी है. जिसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बताया जा रहा है आरोपी बैंकाक से दुबई होते हुए जयपुर आया था और एयरपोर्ट पर ही डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने उसे दबोचा.

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टीम अब पकड़े गए यात्री के बैकग्राउंड को खंगाल रही है. माना जा रहा है कि पूछताछ में अंतराष्ट्रीय ड्रक तस्करी रैकेट में शामिल और लोगों के नाम का खुलासा हो सकता है. इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की तस्करी और एक से दूसरे एयरपोर्ट पर बिना किसी परेशानी के यात्री के पहुंच जाने से सबको हैरान कर दिया है.

नशीले पदार्थ की तस्करी पर क्या है सजा का प्रावधान
गांजा रखने पर उसकी मात्रा के आधार पर अलग अलग सजा हो सकती है. एनडीपीएस एक्स की धारा 20 के तहत एक किलो से कम मात्रा में गांजा रखने पर 6 से एक साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माने के रूप में 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है

वहीं 1 किग्रा से 20 किग्रा के बीच गांजा रखने पर और दोषी पाये जाने पर 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है.

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