Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा ने कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया! नए कानून से श्रमिकों के अधिकार मजबूत होंगे, महिलाएं रात में भी काम कर सकेंगी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. श्रमिकों के लिए बड़ा कदम!
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Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा ने कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया है, जिसके बाद यह जल्द ही कानून का रूप लेगा. इस विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना, महिलाओं को रात्रि पारी में काम करने की अनुमति देना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है. भजनलाल सरकार ने दिल्ली सरकार के हालिया फैसले से प्रेरणा लेते हुए यह कदम उठाया है, जहां जुलाई में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का कानूनी अधिकार दिया गया था.
महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान
नए विधेयक में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अब कारखानों में रात्रि के समय भी महिलाएं काम कर सकेंगी, जो पहले प्रतिबंधित था. इसके अलावा, कार्य घंटों में भी संशोधन हुआ है. श्रमिक अब लगातार 6 घंटे काम कर सकते हैं और प्रतिदिन साढ़े दस घंटे तक उपस्थित रह सकते हैं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस विधेयक को तैयार करने में विभिन्न श्रमिक संगठनों के सुझावों को शामिल किया गया, जिससे श्रमिकों को सीधा लाभ होगा.
रोजगार और उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य
मंत्री सुमित गोदारा ने विधेयक पेश करते समय कहा कि यह कानून श्रमिकों के रोजगार को सुरक्षित करेगा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएगा. विधेयक के तहत प्रति सप्ताह कार्य अवधि बढ़ाई गई है, और ओवरटाइम की सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे कर दिया गया है. इस बदलाव से श्रमिकों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे, साथ ही वे अपने परिवार के लिए समय निकाल सकेंगे.
औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा
नए प्रावधानों से महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे. विधेयक पेश करने के दौरान सदन में हंगामा होने की वजह से चर्चा नहीं हो सकी, और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया. मंत्री गोदारा ने जोर देकर कहा कि यह कदम राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति देगा.
व्यवस्थित कार्यान्वयन की तैयारी
खराब मौसम या अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोजन के लिए वाटरप्रूफ व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की योजना बनाई गई है, ताकि श्रमिकों और कारखाना संचालन में कोई रुकावट न आए. इस विधेयक से राज्य में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बल मिलने की उम्मीद है.
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