राजस्थान के 3 कानूनों में बड़ा बदलाव, अब इन मामलों में नहीं जाना पड़ेगा जेल!

Rajasthan News: राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश के तहत कई छोटे स्तर के अपराधों और उल्लंघनों में सजा के प्रावधान हटाकर उनकी जगह केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 

राजस्थान के 3 कानूनों में बड़ा बदलाव, अब इन मामलों में नहीं जाना पड़ेगा जेल!
Image Credit: Bhajanlal sharma

Rajasthan News: भजन लाल कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं. केंद्र के कानून की तर्ज पर ही राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. 3 कानूनों में सजा खत्म कर जुर्माने के प्रावधान किया है. अध्यादेश जारी होने के साथ ही कानून बन जाएगा.

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 11 कानून हैं, जिसमें कई पेनल्टी और सजा के प्रावधान हैं. केंद्र में जन विश्वास एक्ट लाया गया है, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ लिविंग बिजनस को बढ़ावा देने भारत सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुसार राजस्थान में अध्यादेश लाया गया है. जहां भी सजा के प्रावधान है, वहां आर्थिक दंड के प्रावधान किए हैं. हमारा मकसद गैर आपराधीकरण है, व्यक्ति निर्भीक होकर काम कर सकें.

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जंगल से लकड़ी काटने पर छह महीने की सजा का प्रावधान हटाया, अब 5000 जुर्माना
वन अधिनियम में वन सपंदा को नुकसान पहुंवाने पर पहले छह महीने की सजा का प्रावधान था. जन विश्वास एक्ट में सजा के प्रावधान को हटाया गया है. अब सजा की जगह 5000 रुपये पैनल्टी का प्रावधान किया है. जंगल से लकड़ी काटने या वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर अब सजा नहीं होगी.

खेत से पेड़ काटने पर 10 गुणा तक जुर्माना बढ़ाया, अब जुर्माना 100 से बढ़ाकर 1000 और दूसरी बार काटने पर 2000 किया. जन विश्वास कानून में पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुणा तक बढ़ाया गया है. काश्तकारी अधिनियम में पेड़ काटने पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार में 200 रुपये का जुर्माना था. पहली बार पेड़ काटने पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 1000 रुपये और दूसरी बार पेड़ काटने पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा.
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