&w=896&h=504&format=webp&quality=medium)
Alwar News: अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 02 ने 11 वर्षीय बेटी को देह व्यापार के लिए बेचने वाली मां को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश शिल्पा समीर ने अपने फैसले में महिला पर साढ़े 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- इस तरह के अपराधों में नरमी का रुख अपनाया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा. इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी गई है.
मां ने नाबालिग बेटी को बेचा था
दरअसल, पश्चिम बंगाल की रहने वाले मां ने अपनी नाबालिग बेटी को मात्र 10 हजार रुपए में बेच दिया था. करीब 6 महीने उससे देह व्यापार भी करवाया गया था. महिला का एक साथी अभी भी फरार है. जानकारी के अनुसार लड़की से बंधक बनाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था. सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज कैलाश चौधरी को 7 अगस्त 2016 को देह व्यापार की सूचना मिली थी.
जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जा रहा था
जानकारी के अनुसार, गाजूकी गांव में बिल्लो नाम की एक महिला एक बच्ची को तस्करी कर लाई थी. उससे जबरन गलत काम कराया जा रहा था. जांच के बाद बच्ची को आरोपी महिला के घर से बरामद किया गया था. पूछताछ में 11 साल की बच्ची ने बताया कि उसे 6 माह पहले कोलकाता से यहां लाया गया था. बिल्लो उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी.
देह व्यापार कराने वाली महिला को 5 साल की सजा
जांच के बाद अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने आरोपी महिला बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया था. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई. बिल्लो ने नाबालिग को 10 हजार रुपए में खरीदा था. मामले में पीड़िता की मां और उसका सहयोगी तब तक फरार थे.
मां को पश्चिम बंगाल से किया था गिरफ्तार
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखी. गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था. 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उस पर जुर्माना भी लगाया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!