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Rajasthan Crime: जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहन लाल को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 साल के इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी कैलाश चंद अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ कई बार संबंध बनाने का अपराध किया है. यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी रही थी तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल, 2022 को अजीतगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि बीती रात सभी लोग साथ सोए थे. जब सुबह उठे तो उसकी 17 साल की बेटी लापता था. इसके दो-तीन दिन पहले घर में एक मोबाइल मिला था, जिससे पीडिता ने कई बार मोहन लाल को फोन किया गया था. ऐसे में उसे शक हुआ कि मोहन लाल उसे बहला फुसलाकर ले गया है. इस दौरान घर में रखे जेवरात और नकदी भी गायब मिली.
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 6 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और पीड़िता पहले जयपुर आए और फिर ट्रेन से मुंबई गए. फिर कुछ दिनों बाद लौट आए. इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए. हालांकि, पीड़िता पूर्व में दिए बयानों से मुकर गई. इस पर अदालत ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.
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