New Security Number Plate: प्रदेश में अब नए-पुराने सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगेंगी. 1 अप्रैल 2019 के बाद से पंजीकृत हो रहे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही हैं. लेकिन इससे पुराने वाहनों पर नम्बर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है. मार्च 2024 तक सभी वाहन हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट युक्त हो जाएंगे. परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं.


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दरअसल विभाग की ओर से अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 60 लाख से अधिक बताई जा रही है. हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार की जा रही है. विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2013 से वर्ष 2019 के बीच बड़ी संख्या में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लग सकी थी.


इससे पहले के भी काफी संख्या में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगना बाकी है. परिवहन विभाग ने कहा है कि जो पुराने वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाएंगे, उनके आरटीओ से जुड़े कार्य जैसे कि वाहन का पंजीयन नवीनीकरण, हस्तांतरण, एनओसी से जुड़े कार्य नहीं किए जाएंगे. ऐसे वाहनों के ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी किए जाएंगे. यानी तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह युक्त हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट सभी पुराने वाहनों पर लगवाना अनिवार्य रहेगा.


ऐसे लगेगी पुराने वाहनों पर HSRP


- 1 अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर नंबर प्लेट लगेंगी


- HSRP लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा


- परिवहन विभाग अक्टूबर मध्य तक यह पोर्टल तैयार कर देगा


- वाहन निर्माता और डीलर द्वारा ऑफलाइन आवेदन पर प्लेट नहीं लगेगी


- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर व राशि का प्रिंट ले सकेंगे


- ऑनलाइन फीस भरने के बाद आवेदक मर्जी से डेट चुन सकेंगे


- निर्धारित तिथि पर डीलर के पास जाकर वाहन पर HSRP लगा सकेंगे


यह रहेंगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दरें


- दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए दर की गई है निर्धारित


- इसमें जीएसटी, प्लेट लगाने और कन्वीनेंस चार्ज भी हैं शामिल


- तिपहिया के लिए 470 रुपए, कार के लिए 695 रुपए दर


- मध्यम एवं भारी मोटर यान के लिए 730 रुपए


- ट्रैक्टर और कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए दर


परिवहन विभाग द्वारा की जा रही इस तैयारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं. विभाग द्वारा अक्टूबर माह से ही पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाए जाने की शुरुआत किए जाने की तैयारी है. 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे त्यौहारी सीजन में वाहनों की बिक्री जोरों पर होती है. ऐसे में वाहन डीलर नए वाहनों की नम्बर प्लेट लगाने में ही 7 से 10 दिन लगा देते हैं. ऐसे में पुराने वाहनों पर नम्बर प्लेट लगाने के लिए डीलर दिवाली से पहले तैयार होंगे, इसे लेकर संशय बना हुआ है. वहीं ये सभी नम्बर प्लेट डीलर्स के जरिए ही लगेंगी.


HSRP लगाए जाने के लिए यह रहेगी समय सीमा


- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है
- उन्हें 30 नवंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से लगवानी होगी HSRP
- अंतिम अंक 3 या 4 वाले वाहनों के लिए 31 दिसंबर 2023 अंतिम तिथि
- अंतिम अंक 5 या 6 वाले वाहनों को 31 जनवरी 2024 तक लगानी होगी
- अंतिम अंक 7 या 8 वाले वाहनों को 29 फरवरी 2024 तक लगानी होगी
- अंतिम अंक 9 या 0 के वाहनों को 31 मार्च 2024 तक लगानी होगी
- निर्धारित समयावधि में नंबर प्लेट नहीं लगाने पर विभाग करेगा कार्रवाई


बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए पुराने वाहनों की संख्या 60 लाख से अधिक है. ऐसे में डीलर्स को हर महीने करीब 10 लाख पुराने वाहनों पर नम्बर प्लेट लगानी होंगी. विभागीय सूत्रों की मानें तो इतनी कम समय सीमा में सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगना मुश्किल लग रहा है. देखना होगा कि परिवहन विभाग इसके लिए क्या समाधान निकालता है.


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