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Naresh Meena: राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ अस्पताल में विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में नरेश मीणा को जमानत दे दी है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया. मामले में नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पक्ष रखा.
राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ स्कूल हादसे से जुड़े मामले में नेता नरेश मीणा को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है, जिससे उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने गुरुवार को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया.
मामला झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल की इमारत गिरने से घायल हुए बच्चों के इलाज के दौरान जिला अस्पताल में नरेश मीणा और उनके साथियों द्वारा कथित तौर पर हंगामा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित है. इस मामले में जिला अस्पताल के डीन और अधीक्षक की शिकायत पर नरेश मीणा, जयप्रकाश, मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
करीब एक महीने तक जेल में रहने के बाद नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, जबकि उनके सह-अभियुक्त जयप्रकाश और मुरारी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी. सेशन कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का यह फैसला मीणा के समर्थकों के लिए खुशी की लहर लेकर आया है.