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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. डिवीजन बेंच ने सोमवार को एकलपीठ के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें SI भर्ती पेपर लीक और अनियमितताओं के आधार पर रद्द करने का निर्देश दिया गया था.
2021 में आयोजित राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा पर पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे. इसके चलते हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूरी भर्ती को गैरकानूनी और अपारदर्शी मानते हुए रद्द करने का आदेश दिया था.
इस पूरे मामले पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ में अमर सिंह सहित कई चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई हुई.
अदालत ने आगामी सुनवाई तक फील्ड पोस्टिंग नहीं देने के भी आदेश दिए. एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे. आरपीएससी को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. साथ ही आरपीएससी को भर्ती रद्द करने के साथ ही इन पदों को साल 2025 की भर्ती में शामिल करने के भी आदेश दिए थे.
वहीं आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से भी प्रसंज्ञान लिया था. अब इस पूरे फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिली है, जो मेहनत से परीक्षा पास कर चयनित हुए थे, लेकिन एकलपीठ के आदेश के बाद भविष्य अधर में लटक गया था.
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