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Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में डमी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने डमी स्कूलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठन करने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने कहा कि यदि एसआईटी को निरीक्षण के दौरान स्कूलों में विद्यार्थी अनुपस्थित मिलते हैं और उसी समय वे कोचिंग सेंटरों में उपस्थित पाए जाते हैं, तो संबंधित स्कूल और कोचिंग सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की अपर्याप्त उपस्थिति पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश LBS कॉन्वेंट स्कूल और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए. अदालत ने सभी स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों की काउंसलिंग के लिए परामर्श केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए. साथ ही, याचिकाकर्ताओं को अपनी आपत्तियों के लिए शिक्षा बोर्ड में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा गया और जब तक अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन स्कूलों के विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित न करने के आदेश दिए गए.
राजस्थान हाईकोर्ट ने डमी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज प्रदेश में कई स्कूल कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को डमी प्रवेश देकर केवल औपचारिकता पूरी करते हैं. इन स्कूलों में छात्रों को नियमित रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, और वे स्कूल समय में कोचिंग सेंटरों में नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.
कोर्ट ने इस प्रक्रिया में अभिभावकों की सहमति को भी जिम्मेदार ठहराया और टिप्पणी की कि शिक्षा अब इन स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए केवल एक व्यवसाय बनकर रह गई है.
हाईकोर्ट ने डमी स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के इस गठजोड़ को शिक्षा प्रणाली के लिए कलंक करार देते हुए शिक्षा बोर्ड को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सुझाव दिया कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए नियमित उपस्थिति अनिवार्य करने हेतु सख्त नियम बनाए जाएं.
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