किसी भी जर्जर स्कूल भवन में नहीं कराएं पढ़ाई, कराएं जाए वैकल्पिक इंतजाम- हाई कोर्ट

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि किसी भी जर्जर स्कूल भवन में विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं कराई जाए. अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे भवनों के स्थान पर तुरंत वैकल्पिक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं.

किसी भी जर्जर स्कूल भवन में नहीं कराएं पढ़ाई, कराएं जाए वैकल्पिक इंतजाम- हाई कोर्ट
Image Credit: Rajasthan High Court

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि प्रदेश के किसी भी जर्जर स्कूल भवन में विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं कराई जाए. वहीं ऐसी स्कूलों में पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव को कहा है कि वे आगामी सुनवाई तक शपथ पत्र पेश कर बताएं कि उनकी जानकारी में आए जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई नहीं कराई जा रही है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान सहित अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए. अदालत मामले में अब 4 सितंबर को सुनवाई करेगी.

सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. वहीं महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं. इस पर अदालत ने कहा कि क्या वे कह सकते हैं कि अब कोई दुर्घटना नहीं होगी. ऐसे में महाधिवक्ता ने कहा कि विभाग ने सभी स्कूलों का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं. कमेटी गठित तक ऐसे स्कूल भवनों की पहचान की जा रही है. स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बजट भी जारी किया गया है. अदालत को दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर इसकी जानकारी दी जाएगी.

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इसके अलावा स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मानसून के दौरान विशेष उपाय करें. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई. ऐसे में सुनिश्चित किया जाए की जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं हो. इस पर एजी ने कहा कि अगर किसी की गलती सामने आई तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे. ऐसी इमारतों का लगातार सर्वेक्षण जारी है, फिर भी अदालत चाहे तो निर्देश जारी कर सकती है. इस पर अदालत ने जर्जर स्कूलों में स्कूल संचालित करने पर रोक लगाते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

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Pratiksha Maurya

Pratiksha Maurya

मैं प्रतीक्षा मौर्या जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज पर पकड़ रखती हूं . मुझे डिजिटल मीडिया का 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. इससे पहले मैं जी बिहार में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं.