Rajasthan में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद
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Rajasthan में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

Jaipur News: इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधों में मंगलवार 8 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया है. 

राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है.

इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधों में मंगलवार 8 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया है. राज्य में कोविड पॉजिटिव केसों एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटिलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है.

राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है. जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है. छूट का दायरा धीरे-धीरे और बढ़ाया जा सकेगा.

राज्य में आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
अनुमत गतिविधियां :
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे.
सभी निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे.
सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ अनुमत होंगे. लेकिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी.
सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगी.
पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन से संबंधित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे.
कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी. शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे.
कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा.
प्रदेश में 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा. शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी. कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा. रोडवेज के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तथा निजी बसों के लिए आयुक्त यातायात द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा.
निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा.
रेल्वे एवं मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/ जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी.
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/ संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
कोविड मरीज के परिजन या अटेंडेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे. यह पास मरीज से संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में होगा.

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