Trending Photos

Rajasthan Excise policy: राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू हो गई है, जो पहली बार एक साथ चार साल (2025-29) के लिए जारी की गई है. इस नीति के तहत सभी 7665 दुकानें संचालित होंगी. इसके अलावा, एयरपोर्ट पर भी शराब दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यहां दुकानों का आवंटन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की अनुशंसा पर किया जाएगा.
यह नीति राजस्थान में शराब व्यवसाय को व्यवस्थित और नियंत्रित करने में मदद करेगी. अब राजस्थान में छोटे होटलों में भी बार खुल सकेंगे, क्योंकि होटल बार खोलने के लिए कमरों की संख्या की आवश्यकता को घटाकर 20 से 10 कर दिया गया है. इसके अलावा, होटल बार लाइसेंस के आवेदन में संशोधन किया गया है, जिससे अब एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार खोला जा सकेगा. विभिन्न तरह के आबकारी शुल्क की दरों में भी संशोधन किए गए हैं, जो शराब व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेंगे. राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.
अब एयरपोर्ट पर मॉडल शॉप खोलने और बंद करने का समय प्राधिकरण तय करेगा. इसके अलावा, एक ही परिसर में होटल बार और रेस्टोरेंट बार खोले जा सकेंगे. फैक्टरी आउटलेट पर भी शराब लाइसेंस लिया जा सकेगा. वित्त विभाग ने मंगलवार को राजस्थान आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर कई अधिसूचनाएं जारी की हैं. राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी.
यह नीति राज्य सरकार द्वारा दो माह पहले जारी की गई थी, जिसके तहत दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी. मौजूदा दुकान संचालकों को पहले नवीनीकरण का अवसर दिया गया था, लेकिन जिन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया, उनकी दुकानें नीलाम कर दी गईं. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के अनुसार, अधिकतम मदिरा दुकानों का रिन्युअल कर लिया गया है.