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Jaipur News: जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में अहम निर्णय लिए गए. बैठक में 22 सितंबर 2025 यानी कल से जीएसटी 2.0 की नई कर दरें लागू हो जाएगी. इन बदलावों के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की गई हैं, जबकि कुछ लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी दरें बढ़ाई गई हैं.
प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने दरों में कमी का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियो को जीएसटी 2.0 के सुधारो को आम जन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश जारी किए. इन दिशा निर्देशों के तहत विभागीय अधिकारी विभिन्न ट्रेड के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर नई दरों और ITC के नियमों की जानकारी भी देंगे.
कम हुई जीएसटी दर वाली वस्तुएं
स्वास्थ्य और शिक्षा
जीवनरक्षक दवाएं अब जीएसटी मुक्त या 5% जीएसटी पर उपलब्ध होंगी
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है
शैक्षणिक सामग्री जैसे किताबें और लर्निंग एड्स पर जीएसटी 5% या शून्य कर दिया गया है
कृषि और खाद
खाद पर टैक्स 12%/18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
बीज और फसल पोषक तत्वों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
भोजन और रोजमर्रा की जरूरतें
दूध, पनीर, मक्खन, घी, और चीज़ पर टैक्स 12% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है
पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, चॉकलेट, और मिठाइयों पर टैक्स 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
मेवे और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा
उपभोक्ता सामान
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
कपड़े और जूते पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
टूथपेस्ट, शैम्पू, और हेयर ऑयल पर टैक्स दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है
वाहन क्षेत्र
छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां अब सिर्फ 5% जीएसटी पर उपलब्ध होंगी
बढ़ी हुई जीएसटी दर वाली वस्तुएं
ऊर्जा और ईंधन
कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है
हानिकारक उत्पाद
पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, और सिगरेट जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है
शुगर और फ्लेवर युक्त सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और एनर्जी ड्रिंक पर जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है
लग्जरी और प्रीमियम सामान
महंगी लग्जरी कारें, प्रीमियम शराब, और सिगरेट अब नए 40% टैक्स स्लैब में शामिल कर दिए गए हैं
निजी उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले विमान और यॉट पर भी 40% जीएसटी लगाया जाएगा. वाणिज्य कर विभाग के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में जाकर वस्तुओं और सेवाओं पर कर कटौती का सीधा असर कीमतों पर दिखें. साथ ही अधिकारियों को वस्तुओं के दर संशोधन से पहले और बाद की एमआरपी रिपोर्ट हर माह विभाग को भेजनी होगी.
इसके लिए विभाग द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसकी हर सप्ताह अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी. वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त ने कहा कि जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सभी अधिकारी और व्यापारी इस दिशा में सहयोग दें.
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