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Jaipur News: प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के होटल में रुकने की जानकारी नहीं देने पर 3 लाख का जुर्माना एवं 3 वर्ष तक की सजा अथवा दोनों. होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान एवं जयपुर होटल एसोसिएशन द्वारा इमीग्रेशन एवं फॉरेन एक्ट की जानकारी कार्यशाला में दी गई.
होटल फेडरेशन आफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि होटल एसोसिएशन द्वारा कार्यशाला में सीआईडी एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सागर, डिप्टी एसपी महेंद्र गुप्ता और इंस्पेक्टर एलएन कुमावत ने जानकारी दी.
नए कानून के अनुसार, आगामी दिनों में विदेशी पर्यटकों के होटल में रुकने की होटल व्यवसायियों को आवश्यक रूप से जानकारियां देनी होगी. नए नियमों के अनुसार, जानकारी नहीं देने पर 3 लाख का जुर्माना एवं 3 वर्ष तक की सजा अथवा दोनों भी हो सकती है.
इस अवसर पर होटल फेडरेशन आफ राजस्थान के संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेल, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर के अध्यक्ष दिलीप तिवारी, सचिन विपुल मेंनी,. के अलावा संदीप गोगिया, मनीष शर्मा, जितेंद्र सुप, मनीष विधानी, प्रकाश शर्मा, दीपक गुप्ता, कृष्ण अवतार, ओम प्रकाश कुमावत, महेंद्र सोनी, एम चटर्जी एवं शौकत खान समेत 450 सदस्य मौजूद रहे.
होटल में रुकने के नये नियम की जानकारी
1. विदेशी नागरिक के चेक इन एवं चेक आउट की सूचना 24 घंटे में देनी होगी. पहले केवल चेकिंग की सूचना ही देनी पड़ती थी.
2. नियमों की अनदेखी पर 3 लाख का जुर्माना एवं 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. पहले ₹50000 का जुर्माना एवं 1 वर्ष की सजा का प्रावधान था.
3. विदेशी नागरिक का रिकॉर्ड आवश्यक रूप से एक वर्ष तक रखने की बाध्यता होगी. पहले ऐसी कोई बाध्यता का नियम नहीं था.
4. अब हेड कॉन्स्टेबल लेवल के अधिकारी भी कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे.
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