Rajasthan News: दिवाली पर रेलवे ने यात्रियों को चेताया है. ट्रेनों में पटाखे या ज्वलनशील सामग्री लेकर यात्रा करने पर जुर्माना या 3 साल तक जेल हो सकती है. सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल सतर्क और डिब्बों में चेतावनी स्टीकर लगाए गए हैं.
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Diwali 2025: इस बार दिवाली पर जब आप घर लौट रहे हों तो ट्रेन में पटाखे, अन्य कोई विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री लेकर यात्रा नहीं करें. आपके ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है. दरअसल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अभियान छेड़ दिया है. इस दौरान ट्रेनों में पटाखे या अन्य कोई ज्वलनशील सामग्री लेकर चलने वाले रेल यात्रियों पर कार्रवाई की जा रही है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से ऐसा नहीं करने की अपील की है.
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण बताते हैं कि हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा और सुगम रेल संचालन प्राथमिकता है. यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए ही ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके लिए ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. दीपावली के त्यौहार पर अक्सर देखा जाता है कि बहुत से यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस, स्टोव या लाइटर लेकर यात्रा करते हैं. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ यात्री तो लोकल ट्रेनों में सूखी झाडियां और पत्ते इत्यादि लेकर सफर करते हैं. यह सब वस्तुएं रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित हैं. इनसे आग लगने की आशंका रहती है. रेलवे प्रशासन की नजर में यह यात्रियों की संरक्षा को प्रभावित करता है. एक छोटी चिंगारी भी विकराल रूप ले सकती है और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.
रेलवे प्रशासन क्या कर रहा ?
रेलवे प्रशासन ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाना शुरू कर दिए हैं. स्टीकर में नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है. साथ ही रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल यात्रियों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है. पटाखों के साथ यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा है.
पटाखे लेकर गए तो क्या होगा ?
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है. यात्री के ऐसा करते पाए जाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 3 साल तक की कैद भी हो सकती है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों तरह की सजा का भी प्रावधान है.
रेलवे ने अपील की
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें.
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