Rajasthan News: इस साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अप्रैल में मिलेगा ढेर सारा पैसा

Rajasthan News: राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीमा दावों के त्वरित निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है.

Rajasthan News: इस साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अप्रैल में मिलेगा ढेर सारा पैसा

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है. 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व होने वाली इन नीतियों का भुगतान अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में कर्मचारियों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

विभाग के निदेशक धनलाल शेरावत ने बताया कि समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन दावा प्रपत्र सबमिट करने का अनुरोध किया जा रहा है. प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए संबंधित बीमादारों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जा सकती है. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी समय पर अपने बीमा भुगतान प्राप्त कर सकें और किसी प्रकार की देरी न हो.

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धनलाल शेरावत ने बताया कि वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे राज्य बीमा का भुगतान प्राप्त करने के लिए परिपक्वता दावा, बीमा रिकॉर्ड बुक, मूल निवास पॉलिसी बॉण्ड, पदस्थापन विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन आधारित ओटीपी के माध्यम से 5 मार्च 2023 तक सबमिट करें.

बता दें कि राजस्थान सरकार कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 39(2)(1) के अनुसार, "बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक बाद आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर विद्यमान है." ऐसी स्थिति में, बीमाकृत राशि विस्तारित अवधि के बोनस सहित, उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक बाद आने वाले प्रथम अप्रैल को संदेय होगी. यदि कोई बीमेदार इस विकल्प का लाभ लेना चाहता है, तो वह अपने संबंधित जिले के राज्य बीमा विभाग से संपर्क कर सकता है. यह विकल्प परिपक्वता की मूल तारीख के 15 दिन पहले भेजा जाना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी.

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