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Jaipur News: जयपुर के बस्सी कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया. इस लोक अदालत की अध्यक्षता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजय कुमार मीना ने की. इस दौरान खासतौर पर सड़क दुर्घटना, बैंक वसूली और बिजली कनेक्शन से जुड़े मामलों पर ज़ोर दिया गया.
दुर्घटना मामलों में मिला लाखों का मुआवजा
बार एसोसिएशन बस्सी के पूर्व अध्यक्ष और वकील कालूराम मीना ने बताया कि कई पुराने सड़क दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों से पीड़ितों को अच्छा खासा मुआवजा दिलाया गया है. सभी फैसले आपसी सहमति से किए गए, जिससे लंबी कोर्ट की तारीखों से छुटकारा भी मिला.
कुछ प्रमुख मुआवजा पाने वाले पीड़ितों के नाम इस प्रकार हैं:
| पीड़ितों के नाम | मुआवजा राशि |
| कौशल्या देवी | ₹37 लाख |
| मंजू देवी | ₹23 लाख |
| कल्याण सहाय लखेरा | ₹20.65 लाख |
| सीमा देवी | ₹18 लाख |
| प्रीति जाट | ₹17 लाख |
| कविता | ₹15.60 लाख |
| राहुल | ₹13 लाख |
| निर्मला देवी | ₹11 लाख |
| एजाज अहमद | ₹11 लाख |
| मनीष कुमार | ₹1.60 लाख |
इन सभी मामलों में वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति से समझौता हुआ, जिससे पीड़ित परिवारों को राहत मिली.
बैंक और बिल संबंधित मामलों का भी समाधान
लोक अदालत में सिर्फ दुर्घटना नहीं, बल्कि बैंकों से जुड़ी ₹2 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि के मामलों का भी निपटारा किया गया. इसके अलावा बिजली, पानी, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड बिलों से जुड़े विवादों में ₹26.87 लाख रुपये की वसूली कर सुलह भी कराई गई.
समाज को मिला त्वरित न्याय
यह लोक अदालत न्याय व्यवस्था की उस सोच को दर्शाती है, जो जनता को तेज़, सुलभ और बिना लंबी प्रक्रिया के न्याय देना चाहती है. वहीं पीड़ितों को समय पर राहत देकर अदालत ने विश्वास और मानवता का उदाहरण पेश भी किया है.
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