भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज, दो संतान वाले नियम पर सबकी नजर जानें क्यों ?

Bhajanlal Cabinet Meeting News : पंचायत और निकाय चुनाव पास है ऐसे में इस संदर्भ में लिया गया कोई भी फैसला राजस्थान सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक जैसा साबित हो सकता है. जिससे कई स्थानीय नेता चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएगे. तो कई सरकारी सेवा में लगे लोगों का अटका प्रमोशन जल्दी हो पायेगा.

भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज, दो संतान वाले नियम पर सबकी नजर जानें क्यों ?
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Bhajanlal Cabinet Meeting News : जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक बेहद खास रहने वाली है. आज की बैठक में सबसे हॉट टॉपिक जिसपर सबकी नजरें होंगी वो है. पंचायत चुनाव में दो संतान वाले नियम को हटाने पर चर्चा. आपको बता दें कि पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने में दो से ज्यादा संतान होने पर अयोग्यता का नियम लागू है.

पंचायत और निकाय चुनाव में क्या है दो संतान वाला नियम ?

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अगर किसी व्यक्ति की 1 जून 1995 के बाद दो से ज्यादा संतान हैं, तो वो पंच-सरपंच , जिला परिषद सदस्य या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है. अगर चुनाव जीतने के बाद ये पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जानकारी छुपाई है और उसकी तीसरी संतान भी है तो उसे पद से हटा दिया जाता है.

सरकारी नौकरी में दो संतान वाला नियम क्या है ?

राजस्थान सिविल सेवा नियम 2001 के तहत - 1 जून 2002 के बाद दो से ज्यादा संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाते थे. अगर किसी कर्मचारी की तीसरी संतान होती थी तो उसका प्रमोशन 5 साल रोक दिया जाता था.अगर कैबिनेट बैठक में दो संतान वाले नियम को हटाया जाता है तो पंचायत चुनाव में अलग की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. वहीं सरकारी कर्मचारियों में भी व्याप्त असंतोष कम होहगा. क्योंकि दो संतान वाला नियम केंद्रीय नौकरी में नहीं है.

राजस्थान के अलावा कहां-कहां है सरकारी नौकरी पर दो संतान वाला नियम ?

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा,असम, गुजरात और आंध्रप्रदेश में कुछ अलग शर्तों के साथ ये नियम लागू है. यूपी में ये नियम और कड़ा किया जा सकता है, एमपी में तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होता है, महाराष्ट्र में राजस्थान जैसे ही तीसरी संतान होने पर प्रमोशन नहीं मिलता है, ओडिशा में ये नियम कुछ सेवाओं में लागू है, असम में तीन संतान है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती है. गुजरात और आंध्रप्रदेश में भी ये नियम लागू है.

मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है भजनलाल सरकार का ये फैसला !

पंचायत और निकाय चुनाव पास है ऐसे में इस संदर्भ में लिया गया कोई भी फैसला राजस्थान सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक जैसा साबित हो सकता है. वहीं कई स्थानीय नेता चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएगे. वहीं राजस्थान में सरकारी सेवा में प्रमोशन और भर्ती में दो से ज्यादा संतान होने पर जो रूकावटे आती है, उन्हे कम करने पर भी भजनलाल सरकार कोई अंतिम फैसला कर सकती है. जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है.

कैबिनेट में और किन मुद्दों पर होगी चर्चा ?

वहीं आज की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा , पिछले बजट घोषणाओं के क्रियांवयन पर रिपोर्ट कार्ड क्या रहा मांग सकते हैं वहीं ईआरसीपी और यमुना जल समझौते जैसी बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है. कैबिनेट बैठक में अवैध खनन पर लगाम, पेपर लीक माफिया और कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं. रिफाइनरी, सेवा नियमों में संशोधन और भू आवंटन से जुड़े मसलों पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है.

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