नाबालिग को पत्नी बनाकर भैंसों के तबेले में रखकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
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नाबालिग को पत्नी बनाकर भैंसों के तबेले में रखकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि चार जून 2019 को पीड़िता के पिता ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

नाबालिग को पत्नी बनाकर भैंसों के तबेले में रखकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रवि को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश हेमराज गौड़ ने अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि चार जून 2019 को पीड़िता के पिता ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि पीड़िता जन्मदिन का सामान लेने दुकान पर गई थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. उसे मालूम चला कि उसने रवि के साथ जन्मदिन मनाया था और वापस नहीं लौटी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 अगस्त को अभियुक्त को नासिक से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

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पुलिस अनुसंधान में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता के साथ नौ जून तक जयपुर में रहा था और बाद में उसे लेकर नासिक चला गया. जहां उसे पत्नी बनाकर भैंसों के तबेले में रखा और उसके साथ संबंध बनाए. 

Reporter- Mahesh Pareek

 

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