राजस्थान हाइकोर्ट (Rajasthan High court) ने रीट भर्ती-2021 (REET Exam 2021) में हुए कथित पेपर लीक मामले पर 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा है.
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Jaipur: राजस्थान हाइकोर्ट (Rajasthan High court) ने रीट भर्ती-2021 (REET Exam 2021) में हुए कथित पेपर लीक मामले को प्रमुख शिक्षा सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित एसओजी से 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश मधु कुमारी नागर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
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याचिका में बताया गया है कि रीट परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर शीट आ गई थी. इसके अलावा राज्य सरकार ने एक तरफ पेपर लीक और नकल कराने को लेकर एफआईआर (FIR) दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार और निलंबित भी किया है, लेकिन दूसरी ओर इसे पेपर लीक नहीं मान रही है.
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याचिका में कहा गया की पेपर लीक को लेकर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और जयपुर के सिंधी कैंप थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. ऐसे में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती इसलिए मामले की जांच सीबीआई (CBI) या प्रदेश के बाहर की जांच एजेंसी से कराई जाए और जांच लंबित रहने तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए. इसके अलावा अगर जांच में पेपर लीक होना पाया जाता है तो परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए.
Report-Mahesh Pareek