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RPSC Assistant Professor Exam Latest Update: प्रदेश में आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक प्रस्तावित इस परीक्षा पर अस्थायी रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है, जो बीते कई दिनों से परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे.
अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा और अरविंद शर्मा ने अदालत में यह मुद्दा उठाया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने बिना आधिकारिक सिलेबस जारी किए ही परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी, जो प्रक्रियात्मक नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. उनका तर्क था कि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, और सिलेबस जारी किए बिना परीक्षा की तिथि घोषित करना न्यायसंगत नहीं है.
बिना सिलेबस जारी किए परीक्षा का आयोजन करना उचित नहीं
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने RPSC की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने माना कि बिना सिलेबस जारी किए परीक्षा का आयोजन करना उचित नहीं है. इस आधार पर अदालत ने परीक्षा पर रोक लगाते हुए RPSC को निर्देश दिया कि वह पहले नया सिलेबस जारी करे, और सिलेबस जारी होने की तिथि से कम से कम 30 दिन बाद ही परीक्षा आयोजित की जाए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है. गौरतलब है कि 574 पदों के लिए यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 से 20 दिसंबर के बीच आयोजित होनी थी. परीक्षा पर रोक और नए निर्देशों के बाद अब परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव तय माना जा रहा है. अदालत ने अभ्यर्थियों की दलीलों को वाजिब ठहराते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.
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