शील धाभाई अगले 60 दिन और संभालेगी ग्रेटर मेयर की जिम्मेदारी, कार्यकाल बढ़ाने की फाइल पर मंजूरी
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शील धाभाई अगले 60 दिन और संभालेगी ग्रेटर मेयर की जिम्मेदारी, कार्यकाल बढ़ाने की फाइल पर मंजूरी

राजधानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर शील धाबाई (Mayor Sheel Dhabhai) को राज्य सरकार ने 60 दिन और मेयर बने रहने का मौका दिया है.

जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर शील धाबाई

Jaipur: राजधानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर शील धाबाई (Mayor Sheel Dhabhai) को राज्य सरकार ने 60 दिन और मेयर बने रहने का मौका दिया है. धाबाई का कार्यकाल 6 दिसंबर को पूरा हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही स्वायत्त शासन विभाग मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को भिजवाया था, जिसे धारीवाल ने मंजूर कर लिया है. इस साल जून में तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद सरकार ने शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर के तौर पर कुर्सी पर बिठाया था.

सौम्या गुर्जर ने अपने निलंबन के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सरकार ने धाबाई के कार्यकाल को दो बार पहले बढ़ा चुकी है. 6 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार ने एक बार फिर कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय किया है. स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले दिनों विधि शाखा से ओपिनियन लेने के बाद ही धाबाई के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करके नगरीय विकास मंत्री को भिजवाया, जिसे मंत्री ने आज अप्रूवल दे दी.

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गौरतलब है कि  4 जून को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में एक बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी होने के मामले में सरकार ने मेयर को निलंबित किया था. आयुक्त ने अपने संग हुई बदसलूकी के मामले में मेयर सौम्या गुर्जर के साथ पार्षद पारस जैन, अजय चौहान, रामकिशोर प्रजापत और शंकर शर्मा की शिकायत की थी. इसके बाद सरकार ने इन सभी को निलंबित कर दिया था. सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर और उनकी पार्टी भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. इस केस में कोर्ट ने सुनवाई की अगली डेट 7 दिसंबर दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में तीन बार सुनवाई हो गई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ. तीसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई थी तब गुर्जर की तरफ से केस की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी किसी कारण से सुनवाई में नहीं पहुंच सके, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की डेट दी है.

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