शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक “महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
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Jaipur: प्रदेश में कोरोना (Corona) के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब प्रदेश में 3 मई से 17 मई तक 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' (Pandemic Red Alert - Public Discipline Fortnight) घोषित किया है. गृह विभाग ने इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी की है.
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इधर केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 40 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बेड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है.
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राजस्थान (Rajasthan) में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बेड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है. राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' की गाइडलाइन जारी की है.
संक्रमण से चिकित्सा संसाधनों पर बढ़ा दबाव
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है. संक्रमण की दर के साथ-साथ कोविड से होने वाली मौतों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी हैं. चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है. ऐसे में प्रदेशवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें, क्योंकि जब तक संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी, हमारे सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे.
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं :-
नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे से 7 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' रहेगा. इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे.
वीक एंड कर्फ्यू रहेगा जारी
शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक “महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
- सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
- कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती.
- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे: तक ही खुल सकेंगी.
कृषि समान विक्रेताओं की दुकानें, परिसर
शादियों के लिए नियम हुए सख्त
इन नियमों पर भी दें ध्यान
- सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधी जिस कार्यक्रम आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए.
- सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक खुले रह सकेंगे.
- समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी.
- संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके .
- निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. टेलीफोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी.
- सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान शादी समारोह स्थगित करने की अपील की है ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके.
- यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए. विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति दी जाए.