Rajasthan में 17 मई तक Covid-19 Red Alert, सरकार ने और कड़े किए छूट के नियम
Advertisement

Rajasthan में 17 मई तक Covid-19 Red Alert, सरकार ने और कड़े किए छूट के नियम

शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक “महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

Jaipur: प्रदेश में कोरोना (Corona) के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब प्रदेश में 3 मई से 17 मई तक 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' (Pandemic Red Alert - Public Discipline Fortnight) घोषित किया है. गृह विभाग ने इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी की है. 

यह भी पढ़ें- Curfew के बावजूद Rajasthan में Corona बेकाबू, 15 दिन और बढ़ाई जा सकती हैं पाबंदियां!

इधर केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 40 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बेड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है. 

यह भी पढ़ें- Kota में श्मशान घाट पर शवों की कतार, एक दिन में 21 कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार

राजस्थान (Rajasthan) में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बेड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है. राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' की गाइडलाइन जारी की है.

संक्रमण से चिकित्सा संसाधनों पर बढ़ा दबाव
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है. संक्रमण की दर के साथ-साथ कोविड से होने वाली मौतों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी हैं. चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है. ऐसे में प्रदेशवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें, क्योंकि जब तक संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी, हमारे सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे. 

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं :-
नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे से 7 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' रहेगा. इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे.

वीक एंड कर्फ्यू रहेगा जारी
शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक “महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.
- सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
- कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती.
- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे: तक ही खुल सकेंगी.

कृषि समान विक्रेताओं की दुकानें, परिसर

  • सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी. 
  • ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी.
  • मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी.
  • ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन से सब्जियां और फल सुबह 6 से शाम 5 बजे तक बेचे जा सकेंगे.
  • डेयरी एवं दूध की दुकानों को सुबह 6:00 से सुबह 11:00 बजे तथा शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी. साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी. 
  • केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक ही अनुमति होगी.

शादियों के लिए नियम हुए सख्त

  • विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्तियों की अनुमति होगी समारोह अधिकतम 3 घंटे तक होगा.
  • विवाह समारोह के आयोजन जी दिनांक समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना एसडीएम को देनी होगी.
  • इसकी शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची भी देनी होगी.
  • इस सूची के अलावा कोई भी मेहमान को अनुमति नहीं होगी.
  • बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रुपये 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
  • गार्डन मालिक या प्रबंधक पर भी ₹100000 का जुर्माना लगाया जाएगा

इन नियमों पर भी दें ध्यान

- सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधी जिस कार्यक्रम आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए.
- सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक खुले रह सकेंगे. 
- समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी. 
- संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके .
- निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. टेलीफोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी.
- सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान शादी समारोह स्थगित करने की अपील की है ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके.
- यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए. विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति दी जाए.

 

Trending news