Jaipur: RAS परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है. 243 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 243 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की तिथि में बदलाव से इंकार किया है. इस मामले में RPSC की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे. साथ ही कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है.


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विवादित प्रश्नों और RAS मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने सहित अन्य बातों को लेकर 243 परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. 


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कोर्ट ने केवल 243 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमती दी है. साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) को बड़ी राहत मिली है. RAS मुख्य परीक्षा नहीं टलेगी. राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 20 और 21 मार्च को ही करेगा. 


हम आपको बता दें कि 22 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस प्री परीक्षा 2021 का परिणाम रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने अंकित शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्न संख्या 1, 31, 98 और 105 को एक्सपर्ट कमेटी को भेजने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने प्रश्न संख्या 62 के विकल्प 1 को सही उत्तर माना था और प्रश्न संख्या 41 को डिलीट करने के निर्देश दिए थे.  फिर RPSC ने 23 फरवरी को खण्डपीठ में इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी गई. उसके बाद अंकित शर्मा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में खण्डपीठ के आदेश को चुनौती दी थी. जिस पर जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए  243 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है.