Jaipur: 180 दिन बढ़ाई गई रिश्वत केस में पकड़े गए IPS मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि
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Jaipur: 180 दिन बढ़ाई गई रिश्वत केस में पकड़े गए IPS मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि

24 मार्च को राज्य सरकार (State Government) ने निलंबन की अवधि 120 दिन के लिए बढ़ाई थी. मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Niranjan Arya) के अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी ने निलंबन अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की है.

एसीबी ने 2 फरवरी को रिश्वत मांगने के आरोप में मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था.

Jaipur: रिश्वत केस (Bribery case) के मामले में जेल में बंद दौसा (Dausa) के तत्कालीन एसपी आईपीएस मनीष अग्रवाल (Manish Agrawal) की निलंबन अवधि 180 दिन बढ़ा दी है. मनीष अग्रवाल की निलंबन की अवधि समाप्त हो रही थी. 

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24 मार्च को राज्य सरकार (State Government) ने निलंबन की अवधि 120 दिन के लिए बढ़ाई थी. मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Niranjan Arya) के अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी ने निलंबन अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की है.

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कमेटी का मत था कि क्योंकि आरोपित मनीष अग्रवाल अभी न्यायिक अभिरक्षा में है, ऐसे में उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता. ऐसे में कमेटी ने तुरंत उनके निलंबन अवधि 14 जुलाई से 180 दिन बढ़ाने की सिफारिश की है. 

क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि एसीबी ने 2 फरवरी को रिश्वत मांगने के आरोप में मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ACB ने दलाल नीरज मीणा के मार्फत मोटी रकम रिश्वत में मांगने के आरोप में पुख्ता सबूत मिलने पर मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. 6 फरवरी को राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिक जांच में लिप्त पाए जाने पर आईपीएस अधिकारी मनीष अग्रवाल को निलंबित कर दिया था. 2 फरवरी से ही निलंबित करने के आदेश जारी करते हुए निलंबन काल में उनका मुख्यालय महानिदेशक जयपुर रखा गया है.

 

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