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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर सख्त टिप्पणी को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई. जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं था. बार-बार चुनाव टाले जा रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त अलग तरह की बात कर रहे थे.
ये लोग एक संविधान एक देश की बात करते थे. अब चुनाव नहीं हुए, हाईकोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि इनकी मंशा में खोट था. आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि परिसीमन (सीमांकन) की आड़ में चुनाव को बार-बार टालना संविधान की भावना के खिलाफ है. पंचायतें लोकतंत्र की निचली इकाई हैं.
इन्हें लंबे समय तक प्रशासकों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप ढंड ने महावीर प्रसाद और अन्य 16 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. वहां अधिकतम छह महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है.
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प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बयान कोर्ट के फैसले के बाद दिलावर ने कहा सामूहिक निर्णय लेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अन्य साथी मंत्रियों के साथ इस मामले पर चर्चा कर निर्णय लेंगे. इस दौरान मदन दिलावर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के भी संकेत दिए.
हाई कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है. इस पर विचार किया जाएगा. गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने प्रशासक वाली पंचायत के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं. वहीं चुनाव आयोग ने एक हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. स्पीच पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का यह बयान राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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