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Jaipur News : जयपुर के दूदू में ट्रांसजेंडर वकील और रोडवेज बस कंडेक्टर के बीच टिकट को लेकर झगड़ा हो गया. ट्रांसजेंडर वकील रवीना महिला और पुरुष के नाम से बस में टिकट लेने से मना किया तो कंडेक्टर भी उलझन में आ गया.
ट्रांसजेंडर वकील रवीना ने कहा - मेरा अपना जेंडर है. अपनी पहचान है तो मैं महिला या पुरुष के नाम पर टिकट क्यों लूं..? इसी बात को लेकर बस में झगड़ा हो गया.
जानकारी के मुताबिक ट्रांसजेंडर वकील जयपुर के दूदू में राजस्थान रोडवेज में सवार थी. लेकिन राजस्थान रोडवेज में टिकट के लिए सिर्फ दो ऑप्शन पुरुष और महिला ही थे.
ऐसे में कंडेक्टर ने ट्रांसजेंडर वकील को फीमेल कैटेगरी का टिकट दिया जिससे वकील भड़क गयी. बस कंडक्टर और वकील में बहुत बहस हुई.
हालात को भांपते हुए ड्राइवर बस को तुरंत पुलिस थाने लेकर आ गया. दूदू एसएचओ मुकेश कुमार के सामने पूरा मामला रखा गया.
दूदू एसएचओ मुकेश कुमार ने दोनों से बातचीत की और मामले को शांत कराया. वहीं रोजवेज अधिकारियों ने भी कैटेगरी को लेकर फिलहाल कोई नियम नहीं बताकर पल्ला झाड़ लिया.
हों हंगामे के बीच ट्रांसजेंडर वकील रवीना ने कहा कि मैं जल्द ही इस मामले में जयपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करूंगी, क्योंकि हमारे अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है.
आपको बता दें कि भारत में ट्रांसजेंडर्स के लिये सविंधान और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत कई मौलिक अधिकार मिेल है जिसमें स्व पहचान का अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव से सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकारी शामिल है. ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली है, वे अन्य नागरिकों की तरह सभी मौलिक अधिकारों के हकदार हैं.
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