Jaipur: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने मुकदमे में मदद की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में सिंधी कैंप थाने के तत्कालीन एएसआई गणेश नारायण जाट को डेढ़ साल की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने झूठा साक्ष्य देने पर परिवादी मंजीत कौर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई खोली जाएं.


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इसके अलावा अदालत ने टीएलओ महावीर सिंह की ओर से की गई कार्रवाई को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उसकी गलतियों की सूचना डीजीपी को भेजी जाए.


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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी मंजीत कौर का बेटा गोल्डी सिंह सिंधी कैंप थाने में चोरी के आरोप में पुलिस रिमांड पर था. थाने के एएसआई गणेश नारायण सामान की रिकवरी नहीं करने की एवज में दस हजार रुपए मांग रहा है. इनमें से दो हजार रुपए परिवादी 3 दिसंबर 2013 को परिवादी दे चुकी है. अब गणेश नारायण और रुपए मांग रहा है. मामले में मंजीत कौर की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने चार दिसंबर को छह हजार रुपए लेते गणेश नारायण को ट्रेप किया.


Reporter- Mahesh Pareek


 


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