युवती के होने वाले पति ने सगाई होते ही किया रेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरु की जांच
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युवती के होने वाले पति ने सगाई होते ही किया रेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरु की जांच

बट्‌टा बस्ती थाने से गुरुवार को एक सनसनी खेज मामला सामने आया है. जहां युवती के होने वाले पति ने सगाई होते ही उसका रेप किया. इस बात की जानकारी जब युवती ने अपने परिवार वालों दी तो घरवालों ने यह बात दबाने का प्रयास किया. 

संकेतिक तस्वीर

Jaipur: बट्‌टा बस्ती थाने से गुरुवार को एक सनसनी खेज मामला सामने आया है. जहां युवती के होने वाले पति ने सगाई होते ही उसका रेप किया. इस बात की जानकारी जब युवती ने अपने परिवार वालों दी तो घरवालों ने यह बात दबाने का प्रयास किया.  शादी होने के बाद दुल्हन के प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिली तो पूरे घर में हंगामा खड़ा हो गया. ससुराल पक्ष ने विवाहिता पर कई संगीन आरोप लगाए. फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया. इस बीच पति ने भी उसका साथ नहीं दिया.

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विवाहिता ने आरोप लगाया है कि पति दीपेन्द्र कुमार स्वामी ने सगाई के कुछ दिन बाद ही उसके साथ रेप किया. जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई. बीते साल 16 फरवरी को पीड़िता और दीपेन्द्र की शादी हुई थी. अचानक 6 मार्च 2021 को विवाहिता के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर से जांच कराई गई. डॉक्टर ने उसे दो माह की गर्भवती बताया. पीड़िता ने सितंबर में बच्चे को जन्म दिया. ससुराल पक्ष की प्रताड़ना के चलते विवाहिता ने पति के खिलाफ सगाई के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. भट्‌टा बस्ती थाने के एसआई डालू राम मामले की जांच कर रहे हैं. घटना के करीब एक साल बाद कोर्ट के आदेश पर जयपुर के बट्‌टा बस्ती थाने में पीड़िता ने पति पर FIR कराई है. पति जंबारामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है.

पीड़िता की शिकायत पर भट्‌टा बस्ती पुलिस ने ज्वेलरी का काम करने वाले दीपेंद्र कुमार स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341 और 376 में मामला दर्ज किया है. अगर इन धाराओं में आरोप प्रमाणित पाया गया तो आरोपी को कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना भी देना होगा.

जानें क्या है मैरिटल रेप
शादी के बाद पत्नी के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ संबध बनाना या उसे किसी भी गलत तरह से छूना मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है. मैरिटल रेप अपराध है या नहीं इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस पहुंचा है, जो सुनवाई के स्तर पर है. सीनियर एडवोकेट एके जैन ने बताया कि भारत में मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून है ही नहीं. संयुक्त राष्ट्र की 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि 185 देशों में सिर्फ 77 देश ऐसे हैं, जहां मैरिटल रेप को लेकर कानून है.

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