सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध, जिला कलेक्टर जारी किए आदेश
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सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध, जिला कलेक्टर जारी किए आदेश

जिला कलेक्टर डॉ. प्रतिभा सिंह ने आदेश में कहा कि जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक आता है.

सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध, जिला कलेक्टर जारी किए आदेश

Jaisalmer: जैसलमेर जिला कलेक्टर डॉ. प्रतिभा सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए भारतीय सरहद में पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी कर भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अगले 2 महीने तक जिला कलेक्टर का आदेश प्रभावी रहेगा.

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जिला कलेक्टर डॉ. प्रतिभा सिंह ने आदेश में कहा कि जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक आता है. इस कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे कि आशंका के चलते पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल करने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी इलाके से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए सम्पर्क किया जा सकता है, उस जगह कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही किसी को इसके इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी. इस आदेश को नहीं मानने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Reporter- Shankar Dhan

 

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