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Jalore Rape Case: जालौर पॉक्सो न्यायालय 6 साल की भतीजी के साथ रेप के मामले में आरोपी चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जालौर प्रमोद कुमार मलिक ने मासूम भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल) की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 जनवरी 2025 को पीड़िता की मां ने थाना भीनमाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 26 जनवरी की शाम उसकी 6 वर्षीय पुत्री को आरोपी चचेरा देवर खेत पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के समय बच्ची की 8 वर्षीय बहन भी पास में मौजूद थी. बच्ची जब घर लौटी तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 14 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किए गए. गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया.
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मासूम के साथ इस तरह की घृणित हरकत समाज के लिए कलंक है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसलिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जो उसकी अंतिम सांस तक जारी रहेगी.
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