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Rajasthan News: प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या करने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मामला वर्ष 2019 का है, जब रामसर थाना क्षेत्र में वीरसिंह की हत्या कर उसका शव खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई थी. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, बाड़मेर पीयूष चौधरी ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी महेन्द्रसिंह और दक्षा कंवर को दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और पचास हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, धारा 201/34 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को दो वर्ष छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.
मामले की शुरुआत 4 जून 2019 को हुई थी, जब सुजानसिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका चचेरा भाई वीरसिंह 3 जून की दोपहर घर से निकला था और अगले दिन उसकी लाश उदयराजसिंह की ढाणी के पास मिली. रिपोर्ट में शक महेन्द्रसिंह पर जताया गया था. पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि दक्षा कंवर और महेन्द्रसिंह के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसका विरोध उसका पति वीरसिंह करता था. इसी रंजिश में दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप से वार कर उसकी हत्या की और शव को मिटाने का प्रयास किया.
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 26 गवाह और विभिन्न दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए. अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू और परिवादी पक्ष के अधिवक्ता स्वरूपसिंह राठौड़ ने दलील दी कि अभियुक्तों ने क्रूरतापूर्वक हत्या की और इसे छिपाने की कोशिश भी की, इसलिए उन्हें अधिकतम दंड मिलना चाहिए.
सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद अदालत ने महेन्द्रसिंह और दक्षा कंवर को दोषी करार दिया. फैसले में कहा गया कि इस तरह का जघन्य अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए कठोर सजा देना आवश्यक है.
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