बढ़ी भीलवाड़ा के महंत सरजूदास की मुश्किलें, नाबालिग के दुष्कर्म मामले में अरेस्ट वारंट जारी

Jodhpur News: राजस्थान में भीलवाड़ा के मांडल थाना इलाके के डांग हनुमान मंदिर आश्रम के महंत सरजू दास के खिलाफ मांडल थाना में 18 दिसंबर 2022 को 17 साल की नाबालिग लड़की ने आश्रम में डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज कराने से 10 दिन पहले लड़की की मां पर एसिड अटैक हुआ था. लड़की ने यह अटैक कराने का आरोप भी महंत पर लगाया. 

बढ़ी भीलवाड़ा के महंत सरजूदास की मुश्किलें, नाबालिग के दुष्कर्म मामले में अरेस्ट वारंट जारी
Image Credit: mahant sarjudas

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा के मांडल में महंत सरजूदास को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पचास हजार रुपये के गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है. महंत सरजूदास को दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा की ओर से 26 जून 2025 को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश पारित किया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देने से अब महंत सरजूदास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ के समक्ष पीड़िता एवं उसकी मां की ओर से पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता नीरज गुर्जर ने जिला एवं सत्र न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा एफआईआर में देरी के ग्राउंड पर बरी करने को चुनौती दी है. अधिवक्ता गुर्जर ने बताया कि भीलवाड़ा के मांडल थाना इलाके के डांग हनुमान मंदिर आश्रम के महंत सरजू दास के खिलाफ मांडल थाना में 18 दिसंबर 2022 को 17 साल की नाबालिग लड़की ने आश्रम में डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज कराने से 10 दिन पहले लड़की की मां पर एसिड अटैक हुआ था. लड़की ने यह अटैक कराने का आरोप भी महंत पर लगाया.

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पॉक्सो मामले में विचारण करने के बाद जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा ने उसे 26 जून 2025 को सभी आरोपों से बरी किया था. ट्रायल के दौरान चार बार जमानत के लिए आवेदन भी पेश किया गया लेकिन हाईकोर्ट से जमानत नही मिली. हाईकोर्ट में बताया गया कि केवल एफआईआर देरी से दर्ज होने की वजह से बरी किया गया वह उचित नही है.हाईकोर्ट ने अपील को सुनवाई योग्य माना.

पहले अरेस्ट हुआ था आरोपी

लड़की ने रिपोर्ट में बताया था कि वह और उसकी मां आश्रम में काम करते थे. वहां काम करने वाले बच्चों को दूसरे काम में लगाकर महंत मौका पाकर दुष्कर्म करता था. इस मामले में 28 दिसंबर 2022 को पुलिस ने आरोपी को आश्रम से गिरफ्तार कर दिया था. गंगापुर भीलवाड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे 2 जनवरी 2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था. इसके बाद से वह जेल में बंद था.

डीजे कोर्ट भीलवाड़ा ने उसे 26 जून 2025 को सभी आरोपों से बरी किया था. हाईकोर्ट ने प्रतिवादी सरजूदास को पचास हजार के गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है. पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को निर्देश दिए है कि आगामी 06 अक्टूबर को सुनवाई पर प्रतिवादी की उपस्थित सुनिश्चित करे.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.