Jodhpur News: जोधपुर पॉक्सो की विशेष अदालत जोधपुर जिला ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी हुकराम राम को दस साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने लगाया.
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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर पॉक्सो की विशेष अदालत जोधपुर जिला ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी हुकराम राम को दस साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है.
पॉक्सो अदालत के पीठासीन अधिकारी अनिल आर्य ने आरोपी हुकमाराम को 17 साल नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा दी है.
विशिष्ठ लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने बताया कि जोधपुर जिला के एक पुलिस थाने में साल 2022 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया गया कि आरोपी 17 साल नाबालिग को बहला फुसला कर जोधपुर लेकर आया और किराए के मकान में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी हुकमा राम के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक चौधरी ने 13 मौखिक साक्ष और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर बहस करते हुए बताया कि पीड़िता एक नाबालिग बालिका है, जिसके साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म का अपराध कारित किया है, जो गंभीर श्रेणी का अपराध है.
आरोपी को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए. कोर्ट ने सुनवाई के बाद दस साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. साथ ही पीड़िता को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत पांच लाख रुपये दिए जाने की अनुशंसा का आदेश पारित किया है.
इधर, झुंझुनूं पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल के नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
घटना के समय पीड़िता कक्षा 11वीं की छात्रा थी और नीट की कोचिंग के लिए कोटा गई थी. विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र भाम्बू ने बताया कि पीड़िता की मुलाकात क्लासमेट विजय के जरिए आरोपी योगेश मीणा से हुई. आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर होटल में ले गया, जहां जूस में नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया.
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया. होश में आने पर पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी. इस धमकी के जरिए उसने कई बार पीड़िता का यौन शोषण किया.
मामले की जांच के बाद पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट में 19 गवाहों के बयान और 32 दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई हुई. विशेष न्यायाधीश ने आरोपी योगेश कुमार मीणा निवासी सवाईमाधोपुर को पॉक्सो एक्ट की धाराओं मे दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
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