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Rajasthan News: रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम से उसका बेटा नारायण साईं 11 साल बाद मिला है. नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पिता की बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए मुलाकात की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसे 5 दिन की अंतरिम जमानत दी और यात्रा व सुरक्षा का पूरा खर्च स्वयं वहन करने की शर्त भी रखी.
पुलिस सुरक्षा के बीच जोधपुर पहुंचा नारायण साईं
निर्धारित राशि जमा करने के बाद नारायण साईं को पुलिस गार्ड के साथ सुरक्षा प्रदान की गई. 25 जून को वह सूरत जेल से जोधपुर के पाल गांव स्थित आसाराम आश्रम पहुंचा, जहां उसने पिता से लंबी मुलाकात की. दोनों के बीच यह मुलाकात लगभग 11 साल बाद हुई, जब पिछली बार आसाराम जेल में था और नारायण साईं फरार चल रहा था.
रेप केस में आजीवन कारावास की सजा
नारायण साईं को सूरत की दो बहनों द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा दी गई है. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच कई बार अलग-अलग आश्रमों में उसका यौन शोषण किया. वहीं, बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. इन मामलों ने देशभर में सनसनी फैला दी थी.
आसाराम को भी मिली एक हफ्ते की राहत
इधर, आसाराम की ओर से भी गुजरात हाईकोर्ट में जमानत बढ़ाने की याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है. वकील ने NALSA से मिलने वाले प्रमाण पत्र का हवाला दिया, जिसमें उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक और टर्मिनल बीमारी की पुष्टि होनी बाकी है.
कोर्ट की चेतावनी: अस्थायी जमानत का दुरुपयोग न हो
कोर्ट ने अगली सुनवाई में अंतिम निर्णय देने के संकेत दिए और कहा कि इलाज के बहाने बार-बार अस्थायी जमानत देना अंतहीन प्रक्रिया न बने. विरोधी पक्ष ने आसाराम पर अस्पताल बदलने और इलाज का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है.
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