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Jalore POCSO Court: राजस्थान के जालोर जिले के पॉक्सो कोर्ट ने भीनमाल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के एक संगीन मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक की अदालत ने आरोपी मोहम्मद अफजल निवासी बिहार को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माने से दंडित किया है.
दिसंबर 2024 का है मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मामला 24 दिसंबर 2024 का है. पीड़िता के पिता ने भीनमाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से सामान लेने के लिए निकली थी लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी. परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया और उसके बयान करवाए. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट से मामला दुष्कर्म का निकला.
20 साल की कठोर सजा सुनाई
आरोपों की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया. बाद में अनुसंधान पूरा कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों और 36 दस्तावेज पेश किए. सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अफजल को दोषी करार दिया. पॉक्सो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया.
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राजस्थान के जालोर जिले के चितलवाना उपखण्ड के टांपी में देर रात छः दुकानों में भीषण आग लग गई.आग लगने से दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया.सूचना पर पहुंची दो दमकल व ग्रामीणों द्वारा चार टेंकरो की मदद से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. दुकानों में आग लगने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.और चार पानी के टेंकरो से आग पर काबू पाने का प्रयास किया.दो घंटे बाद सांचौर से दो दमकल पहुंची.ग्रामीणों के चार टैंकर व दो दमकलों की मदद से चार घंटे बाद आग पर काबू पाया गया.
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