सीआई अनिल पांडे के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज, ट्रैप की भनक लगने पर हो गया था फेल
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सीआई अनिल पांडे के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज, ट्रैप की भनक लगने पर हो गया था फेल

 सीआई अनिल पांडे  के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) ने फेल ट्रैप के मामले में धारा 8 के तहत रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है.

सीआई अनिल पांडे

Baran: राजस्थान के बारां (Baran News) के अंता में पद स्थापित सीआई अनिल पांडे  के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) ने फेल ट्रैप के मामले में धारा 8 के तहत रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में उन्होंने झालावाड़ जिले के खानपुर में सीआई रहते हुए एक परिवादी के भाई को गिरफ्तारी के समय के दौरान जुलाई 2021 में रिमांड अवधि नहीं बढ़ाने और थाने में मारपीट नहीं करने की एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. मामले में सत्यापन होने के बाद आरोपी थानेदार अनिल पांडे ने रिश्वत नहीं ली थी.

कोटा ग्रामीण एसीबी (ACB) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत (Prerna Shekhawat) ने बताया कि अनिल पांडे ने खानपुर में पदस्थापन के दौरान रिश्वत की मांग की थी और इस दौरान उन्हें ट्रैप करने की कोशिश भी हमने की थी लेकिन यह ट्रैप फेल हो गया था. सीआई अनिल पांडे (CI Anil Pandey) ने रिश्वत की मांग तो की थी लेकिन रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद में मुख्यालय ने इस पर मुकदमा दर्ज  किया है. एसीबी की एएसपी प्रेरणा शेखावत का कहना है कि डिमांड में भी उतनी ही सजा होती है, जितनी रिश्वत लेने के मामले में होती है.

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एसीबी की एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि यह जुलाई 2021 का मामला है, जिसमें 50 हजार की डिमांड सीआई अनिल पांडे ने की थी इसमें हनीट्रैप के मामले में एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया था. महिला को जेल भेज दिया गया था, जबकि आरोपी कैलाश मीणा रिमांड पर चल रहा था, जिसमें परिवादी कैलाश मीणा की रिमांड अवधि नहीं बढ़ाने, थाने में मारपीट नहीं करने और सुविधाएं देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी. इस मामले में कैलाश मीणा के रिश्तेदार बारां निवासी परिवादी राधाकिशन मीणा ने ही एसीबी को शिकायत दी थी.

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