Kota: 'तुम अकेली नहीं हो,अन्याय का प्रतिकार करना सीखो....', लिख जज ने मासूम को दिया न्याय; आरोपी को भेजा सलाखों के पीछे
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Kota: 'तुम अकेली नहीं हो,अन्याय का प्रतिकार करना सीखो....', लिख जज ने मासूम को दिया न्याय; आरोपी को भेजा सलाखों के पीछे

 Kota news: कोटा  में एक 17 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में  एक आरोपी को  4 साल क कठोर कारावास की सजा दी है. केस में सजा सुनाते हुए जज ने अपने फैसले में मासूम की हौसला हफजाई के लिए चंद लाइने कविता के रूप में अपने फैसले वाली कलम से लिखा.

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 Kota news: कोटा  में एक 4 साल की मासूम के साथ  छेड़छाड़ के आरोप में  एक आरोपी को  4 साल क कठोर कारावास की सजा दी है. यह सजा जिले की पोस्को अदाललत ने दी है. कोर्ट ने आरोपी को करावास की सजा सुनाने के साथ ही  10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. लेकिन इस केस में सबसे ज्याद चौकाने वाला वाक्या जज का था.

जज ने लिया कविता का सहारा

केस में सजा सुनाते हुए जज ने अपने फैसले में मासूम की हौसला हफजाई के लिए चंद लाइने कविता के रूप में अपने फैसले वाली कलम से लिखा की , 'तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बात सुनने को हम हैं यहां, चुप रहकर घुटन में रहने से अंधेरा जीत जाएगा, आगे बढ़कर अन्याय का प्रतिकार करना सीखो, तभी तुम्हारे साहस का सूर्य उदय होगा'. अदालत की कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख देने की अनुशंसा की है.

क्या था मामला

विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने मामले में फैसला सुनाते हुए सख्त रूख करते हुए लिखा कि, आरोपी आपराधिक चरित्र का आदमी है. कोर्ट का यह समझना है कि अगर वह इसी तरह से उसने अपनी अपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगाई तो मासूम बालिकाओं का घर से निकलना तथा स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो जाएगा.  पीड़ित मासूम की मानसिक स्थिति कोर्ट को आरोपी के प्रति नरम लहजा करने के लिए रोकती हैं.आरोपी इमरान (25) चंद्रघटा क्षेत्र थाना मकबरा का रहने वाला है. 

इसी के साथ  मासूम के वकील ललित कुमार शर्मा ने कोर्ट में बताया कि चंद्रघट का रहने वाले इमरान पर  आरोप था कि उसने 22 जनवरी 2020  को छात्रा के साथ छोड़खानी की थी . वह इससे पहले 2019 के  पहले सितंबर में भी छात्रा के साथ यही हरकत की थी, जिसका केस रामपुर कोतवाली पुलिस में दर्ज था. इन दोनों मुकदमों की जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 19 मार्च 2021 को अदालत में चालान पेश किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गांवों के बयान कराए गए.

नाबालिग लड़की से की थी छेड़छाड़

इसके अलावा वकील ललित कुमार शर्मा के अनुसार कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी के लिए  लिखा कि वह आपराधिक चरित्र का आदमी है. उसके खिलाफ कई  आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसने पीड़िता के साथ रेप किया है. वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई, जब उसकी सहने की ताकत जवाब दे गई, तब उसने अपने पिता के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई. उसने रिपोर्ट में बताया था कि जब वह 17 साल 10 महीना  की थी. तब वह 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती है. अक्सर स्कूल से आते जाते समय गली में चूड़े की दुकान पर बैठने वाला इमरान आए दिन उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करता है. शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार किया. 

कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया.  जिसके बाद वह थोड़ी हिम्मत जुटा पाई. पीड़िता का भी यह कहना  पीड़िता की वेदना उसके कथनों से भी सिद्ध होती है कि यदि वह अपने घर वालों को घटना के बारे में बताती तो उसका स्कूल जाना बंद करा देते.

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