Rajasthan Jan Aadhar Card: राजस्थान में 1 जून 2026 से जन आधार अपडेट के नए नियम लागू होंगे. अब नाम, बैंक डिटेल, आय और परिवार संबंधी जानकारी सीमित बार ही अपडेट हो सकेगी. कई सेवाओं पर शुल्क भी तय किया गया है, जबकि नए नामांकन और ई-जन आधार डाउनलोड मुफ्त रहेंगे.
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Rajasthan Jan Aadhar Card New Rules
राजस्थान में जन आधार कार्ड रखने वाले लोगों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. राज्य सरकार के आयोजना विभाग ने जन आधार में होने वाले बदलाव और अपडेट को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बार-बार जानकारी अपडेट नहीं कर पाएंगे. इसके लिए अब तय सीमा और शुल्क दोनों लागू कर दिए गए हैं.
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सरकार की ओर से जारी ये नए नियम पूरे राजस्थान में 1 जून 2026 से लागू होंगे. इसके बाद जन आधार में किसी भी तरह का बदलाव तय समय सीमा के अंदर ही किया जा सकेगा. साथ ही हर अपडेट के लिए निर्धारित फीस भी देनी होगी. विभाग का कहना है कि इससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा और फर्जी या बार-बार होने वाले बदलावों पर रोक लग सकेगी.
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नए नियम लागू होने के बाद आम लोगों को जन आधार में जानकारी भरते समय ज्यादा सावधानी रखनी होगी. अगर किसी ने गलत जानकारी दर्ज कर दी तो बाद में उसे ठीक कराने के मौके सीमित रहेंगे. ऐसे में अब अपडेट करवाने से पहले सभी दस्तावेज और जानकारी सही तरीके से जांचना जरूरी होगा.
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सरकार ने कुछ व्यक्तिगत जानकारियों में बदलाव की संख्या भी तय कर दी है. पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, अल्पसंख्यक श्रेणी और पति या पत्नी के नाम में अब अधिकतम दो बार ही संशोधन कराया जा सकेगा. इनमें पहली बार बदलाव करवाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी बार अपडेट कराने पर 15 रुपए फीस देनी होगी.
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इसी तरह शिक्षा और आय से जुड़ी जानकारी में भी एक वित्तीय वर्ष के दौरान सिर्फ दो बार ही बदलाव हो सकेगा. पहली बार यह सेवा मुफ्त रहेगी, जबकि दूसरी बार अपडेट कराने पर 25 रुपए शुल्क देना होगा. वहीं बैंक खाते की जानकारी बदलने के लिए भी साल में दो बार की सीमा तय की गई है. दूसरी बार बैंक डिटेल अपडेट कराने पर 40 रुपए शुल्क देना पड़ेगा.
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परिवार विभाजन या परिवार के मुखिया को बदलने जैसी प्रक्रियाओं के लिए सरकार ने अधिकतम पांच बार की सीमा तय की है. पहली बार के बाद हर अपडेट पर 25 रुपए शुल्क देना होगा. इसके अलावा जन आधार से जुड़ी कुछ अन्य सेवाओं में बदलाव कराने पर भी 25 रुपए प्रति संशोधन फीस तय की गई है.
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हालांकि सरकार ने कुछ सेवाओं को पूरी तरह मुफ्त रखा है. नए जन आधार का नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ना और किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नाम हटाने जैसी सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. वहीं ई-जन आधार डाउनलोड करने पर भी किसी तरह की फीस या सीमा लागू नहीं होगी. प्राधिकरण ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी से खुद बदलाव करता है, तब भी उसे तय नियम और शुल्क का पालन करना जरूरी होगा.