राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंडरा रहा खतरा, क्या जयपुर की इन कॉलोनियों के लोग हो जाएंगे बेघर?

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट  ने आवासन मंडल की भूमि पर बनी 86 कॉलोनियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए चार हफ्तों के भीतर अवैध कब्जे हटाने और रिपोर्ट पेश करने को कहा. 

1/6

Jaipur News

Jaipur News1/6
जयपुर के सांगानेर इलाके में बनी कई कॉलोनियों पर अब बुलडोजर चल सकता है. राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल को सख्त आदेश दिए हैं कि वे चार हफ्तों के भीतर अवैध कब्जे हटाकर रिपोर्ट पेश करें.
2/6

Jaipur News

Jaipur News2/6
यह मामला आवासन मंडल की भूमि पर बनी 86 कॉलोनियों से जुड़ा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान जवाब पेश न करने पर कोर्ट ने दोनों विभागों पर नाराजगी जताई और कहा कि अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.