Rajasthan Liquor Shops Timings: नए साल के जश्न को देखते हुए राजस्थान आबकारी विभाग ने शराब ठेकों और बार-होटलों के खुलने के समय की स्पष्ट जानकारी जारी कर दी है. 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को दोनों दिन शराब के ठेके शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि होटल, बार और रेस्त्रां में शराब परोसने की सुविधा रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी. विभाग का कहना है कि दोनों दिन ड्राई डे नहीं हैं, इसलिए ठेके और बार सामान्य रूप से खुले रहेंगे, लेकिन निर्धारित समय का सख्ती से पालन करना होगा.
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Rajasthan Liquor Shops opening timings
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेकों की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ही रहेगा. इसके बाद कोई बिक्री नहीं की जाएगी. वहीं होटल, बार और रेस्त्रां में लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक शराब परोसने की छूट दी गई है. यह व्यवस्था नए साल के जश्न को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि लोग जिम्मेदारी से उत्सव मना सकें. विभाग ने ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि समय सीमा का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने तक की बात कही गई है.
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नए साल पर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर जैसे बड़े शहरों में होटलों और बार में पार्टी की बुकिंग पहले से ही फुल हो चुकी हैं. लोग नए साल का स्वागत करने के लिए होटलों में डीजे नाइट और स्पेशल डिनर का प्लान बना रहे हैं. ठेकों पर भी 31 दिसंबर को शाम तक अच्छी भीड़ रहने की उम्मीद है. कई लोग घर पर पार्टी के लिए शराब खरीदारी कर रहे हैं.
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हालांकि विभाग ने लोगों से अपील की है कि शराब का सेवन जिम्मेदारी से करें और ड्रिंक एंड ड्राइव से बचें. ट्रैफिक पुलिस ने भी नए साल पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने का ऐलान किया है. सड़कों पर नाकाबंदी की जाएगी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. चालान काटने के साथ वाहन जब्त करने की भी तैयारी है.
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राजस्थान में ड्राई डे मुख्य रूप से 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और कुछ धार्मिक त्योहारों पर होते हैं. नए साल पर कोई पाबंदी नहीं होने से ठेकेदार और होटल संचालक खुश हैं. उनका कहना है कि इससे कारोबार अच्छा रहेगा. लेकिन आमजन की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए समय सीमा का पालन जरूरी है.
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जयपुर. नए साल के जश्न को देखते हुए राजस्थान आबकारी विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. विभाग ने न्यू ईयर ईव के लिए 65 ऑकेजनल बार लाइसेंस जारी किए हैं, ताकि पार्टी और आयोजनों में शराब परोसने की वैध व्यवस्था रहे. जयपुर शहर में पहले से ही 469 होटल-रेस्टोरेंट बार संचालित हैं, जिनके पास स्थाई बार लाइसेंस हैं. इनके अलावा अब 65 अतिरिक्त ऑकेजनल लाइसेंस दिए गए हैं, जिससे नए साल की पार्टियों में कोई दिक्कत न हो.
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जयपुर जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) महिपाल सिंह ने बताया कि न्यू ईयर ईव पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी हाल में बाहरी राज्यों की शराब नहीं परोसी जाए. साथ ही बिना लाइसेंस के शराब पार्टी आयोजित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. विभाग की टीमें लगातार होटल, बार, रेस्त्रां और पार्टी स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगी.
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नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत चालान काटा जाएगा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है. विभाग का फोकस इस बात पर है कि जश्न तो धूमधाम से मनें, लेकिन नियमों का पालन हो और कोई अवैध शराब की बिक्री या परोसना न हो. जयपुर में नए साल की पार्टियों की बुकिंग पहले से ही जोरों पर है. होटलों और क्लबों में डीजे नाइट, स्पेशल डिनर और थीम पार्टियां आयोजित की जा रही हैं.
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आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा का पालन करें और केवल वैध शराब ही परोसें. बाहरी शराब पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी. साथ ही अवैध पार्टी की सूचना मिलने पर तुरंत छापेमारी की जाएगी. विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि नए साल का जश्न जिम्मेदारी से मनाएं और नियमों का उल्लंघन न करें.