राजस्थान में संविदा कर्मियों की लगी लॉटरी, हाईकोर्ट ने पक्की नौकरी मान 40 साल की पेंशन देने का दिया आदेश

Rajasthan Sanvida Karamchari: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने अहम फैसला देते हुए कहा कि दशकों तक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने 11 कर्मचारियों को नियमित मानते हुए पेंशन समेत सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने के आदेश दिए.

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Rajasthan High Court Order On Contract Workers

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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक अहम फैसले में कर्मचारियों के हित में बड़ी बात कही है. कोर्ट ने साफ किया कि किसी कर्मचारी से अगर विभाग ने दशकों तक काम लिया है, तो उसे केवल अस्थायी बताकर नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता. यह फैसला न्यायमूर्ति रेखा बोराणा की एकल पीठ ने भीलवाड़ा निवासी सत्यनारायण शर्मा समेत अन्य कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया.
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Rajasthan High Court Order On Contract Workers

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माना जाएगा. इसके साथ ही उन्हें पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़े सभी लाभ दिए जाएंगे. यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है, जिन्होंने करीब चार दशक तक विभाग में सेवाएं दीं, लेकिन उन्हें कभी नियमित नहीं किया गया.