SIR New Update Rajasthan: राजस्थान की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर नया अपडेट जारी किया है. जिन मतदाताओं का नाम एसआईआर की सूची में शामिल नहीं है, उन्हें अब भी आपत्ति दर्ज कराने और जरूरी सुधार कराने का अवसर मिलेगा. चुनाव आयोग ने राजस्थान में एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. इस नए आदेश में पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया गया है.
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SIR New Update Rajasthan: केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है. अब दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी तय की गई है. आयोग ने इस संबंध में 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है.
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साथ ही राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समयसीमा में यह बढ़ोतरी केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तक ही लागू होगी. इसका अर्थ है कि मतदाताओं को अब अपने नाम और विवरण की जांच करने, आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने या किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.
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चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस फैसले की जानकारी आमजन तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कहा गया है कि वे मीडिया, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से इस विस्तार का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें.
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इसके साथ ही इस अधिसूचना को राज्य के राजपत्र के विशेष अंक में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इसकी तीन प्रतियां आयोग के रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएं. आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे.
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एसआईआर के तहत वर्ष 2026 में होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र प्रविष्टियों को हटाया जा सके. इनमें स्थानांतरण, मृत्यु, डुप्लिकेट नाम या अन्य प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां शामिल हैं.
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चुनाव आयोग ने नए और पहली बार मतदान करने वाले योग्य नागरिकों को विशेष रूप से सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द फॉर्म-6 भरकर अपने नाम दर्ज कराएं. यह फॉर्म बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा किया जा सकता है.
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आयोग का कहना है कि समय रहते आवेदन करने से मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाए रखने में मदद मिलेगी और आगामी चुनावों में किसी भी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं होना पड़ेगा.