जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कोरोना संक्रमण के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है.
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश प्रखर जैन व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रदेश में आ चुकी है. जिसके चलते प्रदेश में रोजाना तीन हजार से अधिक संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं.
वहीं, संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के साथ ही धारा 144 भी लगाई है. दूसरी ओर राज्य सरकार दिसंबर माह में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर प्रदेश में लोगों की आवाजाही बढ़ा रही है. लाखों लोगों के परीक्षाओं में शामिल होने के चलते प्रदेश में आंतरिक आवागमन बढ़ेगा और संक्रमण फैलने की आशंका भी रहेगी. याचिका में गुहार की गई कि जनवरी 2021 तक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन स्थगित किया जाए.
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