&w=896&h=504&format=webp&quality=medium)
Mount Abu News : माउंट आबू में होटल व्यवसायी को हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. 2016 के इस सनसनीखेज मामले में माउंट आबू कोर्ट ने पाँच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई है.
हालांकि मामले के मुख्य मास्टरमाइंड तत्कालीन थानाधिकारी रामचंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं है. यह मामला है साल 2016 का है. जब माउंट आबू के होटल व्यवसायी विकास अग्रवाल को पहले नौकरी के बहाने शिवानी नाम की महिला ने संपर्क किया, फिर बार-बार कॉल कर होटल फ्लोरेंस में बुलाया.
होटल में पहले से ही शिवानी का बॉयफ्रेंड गोविंदराम मेघवाल और तत्कालीन थानाधिकारी रामचंद्र सिंह मौजूद थे. जैसे ही विकास होटल पहुंचा, उसे शिवानी के साथ पकड़ा गया और थाने ले जाया गया. जहां विकास पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी गई.
इस पूरे षड्यंत्र में शिवानी, उसका प्रेमी गोविंदराम मेघवाल, सैयद मोइनुल हक. गोविंद सिंह और गोपाल सिंह पर आरोप लगे. इन सभी ने मिलकर व्यवसायी को झांसे में लिया और डराकर 30 लाख रुपए वसूले. इस रकम में से एक हिस्सा तत्कालीन थानाधिकारी को भी दिया गया.
जांच में खुलासा हुआ कि यह एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था. पहले एक अन्य व्यवसायी राकेश को फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन योजना विफल रही. इसके बाद विकास अग्रवाल को टारगेट किया गया.
मीडिया में खबर आने के बाद मामले की जांच शुरू हुई, जिसमें इस पूरे हनी ट्रैप रैकेट की परतें खुलीं. तो माउंट आबू के इस बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में न्याय की गूंज अदालत से आई है. एक सुनियोजित साजिश, जिसमें पुलिस की वर्दी तक इस्तेमाल हुई अब उसी कानून ने गुनहगारों को सजा दिलाई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sirohi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!