Rajasthan Crime: 'तुम्हारी लड़की को ले जाओ...' बदमाशों के फोन कॉल से कांप उठा परिवार, ऋषिकेश पहुंचा तो...

Sirohi Crime News: सिरोही जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के ऋषिकेश रोड स्थित उमरनी में 24 अप्रैल 2020 को हुए डबल मर्डर मामले में एडीजे-2 न्यायालय, आबूरोड ने बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Rajasthan Crime: 'तुम्हारी लड़की को ले जाओ...' बदमाशों के फोन कॉल से कांप उठा परिवार, ऋषिकेश पहुंचा तो...

Rajasthan News: सिरोही जिले क़े आबूरोड सदर थाना क्षेत्र क़े ऋषिकेश रोड स्थिति उमरनी में 24 अप्रैल 2020 मे हुए डबल मर्डर क़े मामले मे एडीजे -2 न्यायालय आबूरोड मे फैसला सुनाते हुए मामले मे 5 आरोपियों को एडीजे -2 ग्रीष्मा शर्मा ने दोषी करार दिया व सभी दोषियों को आजीवन कारावास क़े दंड से दण्डित किया. 

एपीपी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि परिवादी अनीता पत्नी जगदीश बावरी निवासी मानपुर ने 24 अप्रैल 2020 को आबूरोड सदर थाने में रिपोर्ट दी कि करीब 12 बजे उमाराम बाबरी निवासी गणका ने परिवादी व उसके परिजनों को ऋषिकेश के पास नदी में बुलाया कि तुम्हारी लड़की भारती को ले जाओ, तब परिवादी व उसका लड़का प्रेम, उसकी बहन बसंती, संतोष, हेमा उसके पिता समाराम, भाई शांतिलाल जीजा ताराराम परिवादी की बहन को लेने गए. वहां पर देवाराम उर्फ़ देविया, वेलकम पुत्र रूपा, गोविंद पुत्र रूपा, सभी निवासी मानपुर खड़े थे. देवीया व वेलकम के हाथ में तलवार थी व गोविंदा के हाथ में भाला था. तीनों ने परिवादिया व उसके परिजनों को देखकर उन पर हमला कर दिया, जिससे परिवादिया के पिता, भाई शांति के सिर, पांव और पेट पर चोट लगी. जीजा तारा राम के सिर, हाथ पांव बहन बसंती के हाथों में चोट लगी. आरोपियों ने धोखे से बुलाकर जान से मारने की नियत से हमला किया था, जिसके बाद उपचार क़े दौरान भाई शांति व पिता समाराम की मौत हो गई, जिसपर अपर आबूरोड सदर थाने मे हत्या का मामला दर्ज कर जांच की गई.

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अनुसंधान करने क़े बाद आरोप देवाराम, वेलकम, गोविंद, विजय और रुपाराम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया. न्यायालय में अपर लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल ने 17 गवाह तथा 85 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए तथा वही 17 आर्टिकल लगाए गए. न्यायालय ने अभियोजन की कहानी तथा अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य, गवाह व सबूतों को मध्यनजर रखते हुए एडीजे -2 ग्रीष्मा शर्मा ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

मामले मे तत्कालीन थानाधिकारी आनंद कुमार और उनके रीडर ओमप्रकाश ने जांच की थी. तत्कालीन थानाधिकारी आनंद कुमार ने बताया की दोहरे हत्याकांड क़े बाद सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था. साथ ही आरोपियों क़े कब्जे से हत्या मे प्रयोग किए गए धारदार हथियारों को जब्त कर लिया था.

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