PM आवास योजना के लिए जरूरी है ये पात्रताएं, यहां जानें पूरी जानकारी
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PM आवास योजना के लिए जरूरी है ये पात्रताएं, यहां जानें पूरी जानकारी

पालिकाध्यक्ष दिलीप ईसरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवेदक की सालाना आय तीन लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक का देश में कहीं भी आवास नहीं होना चाहिए. 

प्रधानमंत्री आवास योजना.

Niwai: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक के तहत पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. पालिकाध्यक्ष दिलीप ईसरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवेदक की सालाना आय तीन लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक का देश में कहीं भी आवास नहीं होना चाहिए. 

आवेदक भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए. उन्होंने बताया कि भूखंड के दस्तावेज आवेदक के नाम होना अनिवार्य है, जिस आवेदक के नाम भूखंड नहीं है तो वह माता-पिता और ससुराल पक्ष की अनापत्ति शपथपत्र से आवेदन कर सकता है. 

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उक्त योजना में आवेदक को अपना और परिवार का आधार कार्ड लगाना होगा. ईसरानी ने बताया कि उक्त योजना में नवीन आवास हेतु 30 वर्गमीटर कारपोरेट एरिया में निर्माण आवश्यक है, जिसमें दो कमरे, किचन, शौचालय और स्नानघर का होना आवश्यक है. यदि आवेदक के पास 30 वर्गमीटर भूमि नहीं है, तो वह दो मंजिला निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है. 

इस योजना में लाभांवित होने के लिए आवेदक पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभिवृद्धि करना चाहता है, तो पूर्व में निर्मित क्षेत्र 21वर्ग मीटर होना आवश्यक है और आवास की अभिवृद्धि में एक कमरे का निर्माण करवाना जरूरी है. 

पालिकाध्यक्ष ने बताया कि उक्त योजना लाभ लेने वालों को सभी दस्तावेजों और सही संपूर्ण जानकारी देनी आवश्यक होगी. अधिशासी अधिकारी महिमा डांगी ने बताया कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक कार्यालय समय में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रभारी अधिकारी जितेंद्र सिंह राजावत को जमा करा सकते हैं. उक्त योजना के आवेदकों को 19 अप्रैल तक सभी दस्तावेज जमा करना होगा. 

Reporter- Purshottam Joshi

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