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Rajasthan News: डूंगरपुर जिले में नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से आज बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया. शहर की 6 कच्ची बस्तियों का 50 साल बाद डी नोटिफिकेशन किया गया है. शहर के पातेला अम्बामाता, बांसडवाडा कॉलोनी, कालिका माता घाटी, रामपुर, नवाडेरा और विजयगंज कॉलोनी के लिए डीनोटिफिकेशन का आदेश जारी हो चुके है. इन आदेशों के तहत अब इस कॉलोनी और मोहल्ले में निवासरत सभी लोगों को नगर परिषद और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेंगा.
सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि देश की आजादी से पहले इन कच्ची बस्ती पर लोग कच्चा पक्का मकान बनाकर रह रहे थे. आजादी के बाद नगर पालिका और नगर परिषद बोर्ड के गठन में इन 6 कच्ची बस्ती को स्वायत शासन विभाग ने नोटिफिकेशन कर रखा था. इसके कारण यहां पर पटटा जारी करने, सडक, बिजली, रोशन सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए तकनीकी समस्या आ रही थे. इन 6 कच्ची बस्ती से जुड़े पार्षद लम्बे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, सुविधाघर, सामुदायिक भवन, खाद्य सुरक्षा, बैंक लोन सहित कई योजनाओं से वंचित चल रहे थे. तकनीकी रूप से लोगों के पास उनके मकान या जमीन के पट्टे नहीं थे. इस समस्या को लेकर लम्बे समय से संघर्ष चल रहा था. इसी को देखते हुए नगर परिषद के भाजपा बोर्ड ने इसे प्रमुखता से रखते हुए डी नोटिफिकेशन प्रणाली की शुरुआत की. इसके लिए जयपुर स्वायत शासन विभाग कार्यालय में संपर्क किया. सभापति अमृत कलासुआ और नगर परिषद अधिकारी की टीम जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने स्वायत शासन मंत्री झाबरमल खर्रा से वार्ता कर समस्या समाधान के निर्देश दिए.
मंत्री खर्रा ने तकनीकी समस्या का समाधान का रास्ता बताया. इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने 6 कच्ची बस्ती का सर्वे कराकर जयपुर मुख्यालय तक रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद की साधारण सभा में सभी पार्षदों की सहमति के बाद डी नोटिफिकेशन का प्रस्ताव लिया. इस प्रस्ताव पर शहर के 40 पार्षदों से एकमत से सहमति जताई. आयुक्त प्रकाश डूडी की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई करते हुए डीनोटिफिकेशन की कार्रवाई करते हुए आज घोषणा की गई.
6 कच्ची बस्ती के लोग भू उपयोग परिवर्तन का लाभ ले सकेंगे
शहर में इन 6 कच्ची बस्ती में अधिकांश लोग आजादी से पहले निवासरत है. उनकी पैतृक जमीन के दस्तावेज के आधार पर वे पट्टे के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा इन बस्ती में आवासीय से वाणिज्य भू उपयोग परिवर्तन का नियमानुसार लाभ मिल सकेगा, जिससे छोटे - मोटे व्यापारी को उसका लाभ मिल सकेगा. इसके अलावा नए बिजली कनेक्शन, पेयजल कनेक्शन में अब एनओसी के लिए परेशान नही होना पड़ेगा. उनके पट्टे के आधार पर सीधे एनओसी जारी होगी.
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