Pratapgarh Crime News: पॉक्सो कोर्ट प्रतापगढ़ ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भरत उर्फ भारत को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई. आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया.
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Rajasthan News: प्रतापगढ़ विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय प्रतापगढ़, डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया. आरोपी भरत उर्फ भारत, पिता मगनलाल, प्रतापगढ़ को नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी माना गया.
प्रकरण के अनुसार, 21 जून 2023 को पीड़िता के पिता ने एक थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री बिना किसी को बताए घर से गायब हो गई है. परिजनों ने लड़की की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया, जिसने बताया कि आरोपी भरत उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने प्रभावी पैरवी करते हुए 19 गवाहों और 32 दस्तावेजों के माध्यम से आरोपी के अपराध को साबित किया. न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में 3 वर्ष, धारा 366 में 7 वर्ष और धारा 376(2) तथा पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया.
रिपोर्टर- हितेष उपाध्याय
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